अखिल भारतीय किसान मित्र महासंघ

     ALL INDIA FARMERS FRIEND FEDERATION
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स्थापना- 5 मार्च,2018           कार्यकारिणी विस्तार-28/12/18
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विशाल रैली - 05 फरवरी, 2019 को रामलीला मैदान , नई दिल्ली पर हजारों की संख्या में किसान मित्र उपस्थित हुऐ । पीएम के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा ।
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                 राष्ट्रीय संगठन के नियम व उद्देश्य :-
अखिल भारतीय किसान मित्र महासंघ की नींव 5 मार्च 2018 को जन्तर मन्तर दिल्ली स्थित सैंकङो किसान मित्रो की उपस्थिति में कार्यकारिणी बनाई । कृषि विभाग की आत्मा योजना के अन्तर्गत किसान मित्र को प्रशिक्षित कर 500 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि के बतौर दिया जाता हैं जो कि साधारण तरिको से विभाग से कईं बार मांग कर चुके हैं लेकिन सरकार हमेशा किसान मित्र को अनदेखा कर देती हैं जबकि धरातल पर किसान हित के लिये लगाये गये किसान मित्र को फसल बीमा करवाना, किसान के खेत की मिट्टी की जॉच करवाना, नवीन तकनिक से किसानो को जागरूक करना, खाद की उपयोगी विधियों की जानकारी देना , सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओ से किसान को लाभान्वित करवाना, किसान के लिये खेत तलाई, होद व कल्टिवेटर पर सब्सीडी दिलवाना, फसल में कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो किसानो को नवीन जानकारी देना, पेङ पौधे लगवाना जिन से पर्यावरण स्वच्छ रहे । किसानो को सब्सीडी पर खाद व बीज उपलब्ध करवाना, किसान हित में पानी की कम लागत में अच्छी फसल हो जिनसे मुनाफा हो साथ ही पानी बचाओ , पेङ लगाओ, बिजली बचाओ , लङकी पढाओ का नारा भी बुलन्द रहे ।
इन सभी कार्यो को किसान मित्र के द्वारा करवाया जाता हैं फिर भी सरकार इन किसान मित्रो की आजिविका पर ध्यान नही दे रही हैं । इस संगठन के माध्यम से किसान मित्र की अहम् मांगो को मनवाने व स्वीकृति प्राप्त करने के लिये बनाया हैं जबकि देश के संविधान को ध्यान में रखते हुऐ संविधान की पालना करते हुऐ किसान मित्र की विशेष मांगो को पुर्ण करवाने में संगठित होकर सरकार को ज्ञात दिलायेंगे कि किसान हित में किसान मित्र की भुमिका विशेष योग्य हैं ।
                           नियम
1. संगठित होकर गरीब व असहाय किसान की मदद करेंगे ।
2. संगठन के जरुरत से ज्यादा फण्ड को गरीब किसान के हित में व्यय किया जायेगा ।
3. संगठन से किसान मित्र की हरेक समस्या को पुर्ण करवाया जायेगा ।
4. संगठन के माध्यम से किसान मित्र को नियमित, मानदेय क्रमोनत, वेतन बढोतरी व बीमा पॉलिसी का लाभ दिलवाना ।
5. संगठन के माध्यम से किसान मित्र की दैनिक रजिस्ट्रार में उपस्थिति करवाना रहेगा ।
6. देश के संविधान के नियमों का पालन करेंगे ।
7. देश हित के लिये अगर कोई सदस्य देश की संपत्ति को नुकशान पहुंचाये या देश विरोधी हो तो उनकी सदस्यता समाप्त की जायेगी तथा कानूनी कार्रवाही में सरकार का साथ दिया जायेगा ।
8. संगठन में ही शक्ति हैं का नारा बुलन्द करेंगे कि किसान मित्र की आजिविका के हित में मजबूत करेंगे ।
9. संगठन को मजबूति के साथ कर्मठ, नेक व देश हित के लिये भी जरूरत पङने पर कार्य किया जायेगा ।
10. संगठन के माध्यम से किसानो को जागरूक बनायेंगे ।
11. संगठन के माध्यम से पेङ-पौधे लगाना, पानी बचाना, बिजली बचाना तथा लङका हो या लङकी सबको पढाने पर देश की जनता को जागरूक करेंगे जिससे देश में अनपढ ना रहे ।
12. संगठन के माध्यम से किसान मित्र के लिये रैली हो या विशाल रैली लेकिन अंहिसा के नियमो की पालना करेंगे महात्मा गांधी आधारित अंहिसा का पालन किया जायेगा जिससे देश को किसी तरह संपत्ति का नुकशान नही हो ।
13. संगठन को मजबूत बनाने में किसान मित्र की स्थिति में सूधार लाना हैं जिससे किसान मित्र की आजिविका में कोई रुकावट नही हो जिसके कारण किसान हित के लिये निरन्तर कार्य करते रहे ।
14. संगठन के माध्यम से देश के लिये जरूरत पङने पर जैसे अकाल राहत व आपदा जैसे माहौल में मदद व सहयोग करेंगे ।
15. संगठन के माध्यम से वन्य जीव व पर्यावरण की रक्षा में सहयोग करेंगे ।
                         उद्देश्य
1. संगठन के माध्यम से किसान मित्र को संविधाकर्मि का दर्जा दिलवाना ।
2. संगठन के माध्यम से किसान मित्र के मानदेय क्रमोनत करवायेंगे । वर्तमान में प्रोत्साहन राशि दी जाती हैं ।
3. संगठन के माध्यम से किसान मित्र की आजिविका हेतु वेतन बढोतरी करवाना ।
4. संगठन के माध्यम से किसान मित्र को नियमित करवाना ।
5. संगठन के माध्यम से किसान मित्र को बीमा पॉलिसी का लाभ दिलवाना ।
6. संगठन के माध्यम से किसान मित्र की दैनिक उपस्थिति रजिस्ट्रार में दर्ज करवाना ।
7. किसान मित्र की आयु 60 वर्ष के बाद किसान मित्र के परिवार से ही पुन: लगाया जावे ।
8. संगठन के माध्यम से किसान मित्र को किसान हित में कार्य करने पर यात्रा भत्ता दिवलाना ।
9. संगठन के माध्यम से किसान मित्र के लिये पंचायत स्तर पर किसान केन्द्र मुख्यालय में किसान मित्र का मुख्यालय करवाना ।
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अखिल भारतीय किसान मित्र महासंघ के प्रबन्धन हेतु एक कौर कमेटी बनाई जो चुनाव समिति का नाम दिया हैं ।
चुनाव समिति में पांच सदस्यों की कमेटी बनाई हैं जिसमें 1. चैयरमेन 2. को-चैयरमेन 3. समन्वयक 4 सह समन्वयक 5. संयोजक ।
* संगठन के चुनाव की अवधि तीन वर्ष रखी गई हैं ।
* संगठन में कार्यकारिणी का चुनाव में चयन सदस्यों सहित प्रदेश कार्यकारिणी सहित चुवाव करने का अधिकार रहेगा ।
* संगठन में चुनाव की प्रक्रिया दो प्रकार की होगी । पहली - चुनाव के लिये साधारण सभा द्वारा तथा दूसरी - प्रबन्धन समिति अर्थात् कार्यकारिणी द्वारा चुनाव किया जाना रहेगा ।
* संगठन के चुनाव का अन्तिम मोङ पर राष्ट्रीय संरक्षक व राष्ट्रीय सह संरक्षक ही निर्णय लेगा ।
* संगठन का चुनाव संरक्षक व सह संरक्षक की देखरेख में सम्पन्न किया जायेगा जैसे कार्यकारिणी या साधारण सभा द्वारा चुनाव सर्व सम्मति से या वोटिंग दोनो प्रक्रिया में संरक्षक व सह संरक्षक द्वारा ही सम्पन्न करवाया जायेगा ।
* संगठन के चुनाव हेतु सर्व सम्मति से राय व सलाह से ही कार्यकारिणी का गठन करवाना रहेगा ।
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                       नियम की शर्ते
* संगठन के लिये सदस्यता शुल्क निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं 1 वर्ष के लिये 200 रुपये, 2 वर्ष के लिये 300 रुपये, 5 वर्ष के लिये 750 रुपये व आजीवन के लिये 1000 रुपये रहेगा ।
* संगठन की कार्यकारिणी के कोई भी सदस्य संगठन के विपरित कार्य करने पर संगठन उस व्यक्ति की सदस्यता भंग किया जाना रहेगा ।
* संगठन के कार्यकारिणी सदस्यो को प्रतिनिधि मण्डल द्वारा दिया जाने वाला कार्य करने में अक्षम अर्थात् नही करने पर कार्यकारिणी की बैठक में उस व्यक्ति की सदस्यता भंग करने का अधिकार रहेगा ।
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                         सम्पादक
                   सियाराम विश्नोई
                    राष्ट्रीय संरक्षक
अखिल भारतीय किसान मित्र महासंघ
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